नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अनलॉक-2 मे भी मेट्रो, स्कूल, कॉलेजों, सिनेमाघरों, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तथा बड़े सामाजिक एकत्रीकरण पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से बाहर आने की प्रक्रिया के दूसरे चरण से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। अब रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक जुलाई से लागू होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाएं 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए काम कर सकेंगे।
मेट्रो रेल, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थल सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद और मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े एकत्रीकरण पर रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि इन क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाने की तारीखों और आवश्यक एहतिहात निर्देशों को उचित आकलन कर के अलग से घोषणा की जाएगी।
अनलॉक-2 में गृह मंत्रालय की अनुमति वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ाने जारी रहेंगी। साथ ही घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का संचालन सीमित पैमाने पर जारी रहेगा। इन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया में पहले की तरह ही कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। राज्यों के पास अपने स्तर पर घोषित प्रतिबंधों को आवश्यकता अनुसार सख्त बनाने का विकल्प होगा।
राज्य सरकारें लेंगी फैसला
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्त किए जाएंगे. कंटेनमेंट जोन के बारे में जिलाधिकारियों की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी. राज्य, संघ शासित प्रदेशों व स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी. सरकार के अधिकारियों की ओर से कंटेनमेंट जोन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दिशानिर्देशों के पालन पर पूरा जोर रहेगा. कंटेनमेंट जोन में नियमों के अनुपालन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कड़ी निगरान रखेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर किन गतिविधियों में छूट देनी है, इसके बारे में राज्य सरकारें फैसला लेंगी.
बुजुर्ग-बच्चे घर में ही रहें
65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है, जबतक कि बाहर निकलना अति आवश्यक न हो. स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए बाहर निकलने की छूट है. लोगों के बीच आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल बढ़ाए जाने के लिए सरकार प्रोत्साहन जारी रखेगी.